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Mathura News: दुष्कर्म के दोषी को 8 साल की जेल
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मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले दोषी को 8 साल की जेल और 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना प्रभारी बलदेव त्रिलोक सिंह ने बताया कि गांव की रहने वाली महिला के पति ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी घर पर अकेली रहती हैं। 28 सितंबर 2016 की रात को वह घर पर थीं। रात 8 बजे के करीब गांव का रहने वाला ईश्वर प्रसाद दीवार फांदकर अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए।
महिला युवक के घर शिकायत करने गई। कोर्ट के आदेश पर महिला की रिपोर्ट हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ईश्वरी प्रसाद को सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उसके वारंट बनाए और जिला कारागार भेज दिया।
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थाना प्रभारी बलदेव त्रिलोक सिंह ने बताया कि गांव की रहने वाली महिला के पति ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी घर पर अकेली रहती हैं। 28 सितंबर 2016 की रात को वह घर पर थीं। रात 8 बजे के करीब गांव का रहने वाला ईश्वर प्रसाद दीवार फांदकर अंदर घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए।
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महिला युवक के घर शिकायत करने गई। कोर्ट के आदेश पर महिला की रिपोर्ट हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ईश्वरी प्रसाद को सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उसके वारंट बनाए और जिला कारागार भेज दिया।
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