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Mathura News: छाता के जीतमल हत्याकांड में 7 दोषियों को आजीवन कारावास
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मथुरा। छाता के ग्राम चंदौरी में 2014 में जीतमल हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे-5 डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मृतक जीतमल के भाई रामगोपाल ने छाता थाने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 26 सितंबर 2014 को वह अपने परिवार के साथ घर में बैठे थे। तभी चतर सिंह, परसी उर्फ परशुराम, वीरी उर्फ बीरी सिंह, धनुआ उर्फ प्रेमचंद, गंगा श्याम, श्याम उर्फ श्यामसुंदर व जल सिंह लाठी, डंडे व तमंचे आदि लेकर घर में घुस आए। ये सभी चंदौरी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा और भाई जीतमल को गोली मार दी। इससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के पीछे प्रधानी के चुनाव में रंजिश को बताया गया।
पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया गया। गवाहों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अदालत ने जेल भेजने के संबंध में सजाई वारंट जारी किया है।
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युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद
मथुरा। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने नौहझील की एक युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मुकदमे में नामजद दूसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
घटना 21 जुलाई 2021 की है। 22 वर्षीय अज्ञात युवती का शव शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित धौली प्याऊ के निकट पानी की टंकी के पास मिला था। पुलिस ने छानबीन की तो शव की पहचान शांति कुशवाह निवासी होली मोहल्ला, नौहझील के रूप में हुई थी। परिजनों द्वारा कराए पंचायतनामे के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें सामने आया कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। युवती के पिता लक्ष्मण ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी शांति 11 जुलाई की सुबह घर से शौच करने गई थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।
बाद में पता चला कि मरहला रोड पर बगीची के पास नौहझील के मोहल्ला कुशवाह निवासी रामकिशन अपने साथी तोताराम के साथ शांति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद 21 जुलाई को शांति का शव धौली प्याऊ क्षेत्र में मिला। पुलिस ने रामकिशन को शांति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। कोर्ट ने उसे जेल भेजा। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर रामकिशन को शांति की हत्या कर शव छुपाने का दोषी करार दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तोताराम पुत्र हुब्बलाल की मौत हो गई थी।
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मृतक जीतमल के भाई रामगोपाल ने छाता थाने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 26 सितंबर 2014 को वह अपने परिवार के साथ घर में बैठे थे। तभी चतर सिंह, परसी उर्फ परशुराम, वीरी उर्फ बीरी सिंह, धनुआ उर्फ प्रेमचंद, गंगा श्याम, श्याम उर्फ श्यामसुंदर व जल सिंह लाठी, डंडे व तमंचे आदि लेकर घर में घुस आए। ये सभी चंदौरी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा और भाई जीतमल को गोली मार दी। इससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के पीछे प्रधानी के चुनाव में रंजिश को बताया गया।
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पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया गया। गवाहों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अदालत ने जेल भेजने के संबंध में सजाई वारंट जारी किया है।
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युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद
मथुरा। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने नौहझील की एक युवती के अपहरण व हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मुकदमे में नामजद दूसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
घटना 21 जुलाई 2021 की है। 22 वर्षीय अज्ञात युवती का शव शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित धौली प्याऊ के निकट पानी की टंकी के पास मिला था। पुलिस ने छानबीन की तो शव की पहचान शांति कुशवाह निवासी होली मोहल्ला, नौहझील के रूप में हुई थी। परिजनों द्वारा कराए पंचायतनामे के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें सामने आया कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई है। युवती के पिता लक्ष्मण ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी शांति 11 जुलाई की सुबह घर से शौच करने गई थी, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।
बाद में पता चला कि मरहला रोड पर बगीची के पास नौहझील के मोहल्ला कुशवाह निवासी रामकिशन अपने साथी तोताराम के साथ शांति को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद 21 जुलाई को शांति का शव धौली प्याऊ क्षेत्र में मिला। पुलिस ने रामकिशन को शांति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की। कोर्ट ने उसे जेल भेजा। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर रामकिशन को शांति की हत्या कर शव छुपाने का दोषी करार दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तोताराम पुत्र हुब्बलाल की मौत हो गई थी।