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बालिका से छेड़खानी में दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Mar 2022 08:33 PM IST
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5 years rigorous imprisonment for guilty of molesting girl
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं मथुरा पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने बुधवार को बालिका से छेड़खानी और पॉक्सो धारा 8 में दोष सिद्ध होने पर अपराधी कन्हैया पुत्र पप्पू निवासी थाना जमुनापार को दोनों धाराओं में 5 साल का कठोर कारावास एवं दोनों धाराओं में 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा। इस धनराशि में पीड़िता को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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पॉक्सो एक्ट न्यायालय की स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने पीड़िता की ओर से सरकारी वकील होने पर पैरवी की। इस पर न्यायालय ने अभियुक्त कन्हैया निवासी शिव नगर कॉलोनी, तैयापुर, थाना जमुनापार जिला मथुरा को छेड़खानी (354) एवं पॉक्सो धारा 8 में दोष सिद्ध होने पर अलग-अलग 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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अलका उपमन्यु ने बताया कि यमुनापार में पीड़िता २७ अगस्त 2019 को अपनी चाची के साथ शौच के लिए गई थी। पीछे से आए अभियुक्त ने पीड़िता का हाथ पकड़ कर घने कीकड़ की झाड़ियों में खींचने लगा। बालिका द्वारा शोर मचाने पर चाची ने विरोध किया तो आरोपी छोड़कर भाग गया।
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पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। कहा कि वैसे में लड़के को नहीं जानती। अगर सामने आएगा तो पहचान लूंगी। २८ अगस्त को सायं 7 बजे कन्हैया को देखते ही पहचान लिया। उस वक्त कन्हैया भाग गया। पीड़िता के पिता ने थाने में कन्हैया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अल्का ने बताया कि अपराधी द्वारा पूर्व में बिताए गए समय को भी इस सजा अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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