फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   20 years rigorous imprisonment for accused of raping minor

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को २० वर्ष का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jun 2022 12:45 AM IST
विज्ञापन
20 years rigorous imprisonment for accused of raping minor
मथुरा। नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को अदालत ने २० वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांच वर्ष पूर्व हुई घटना का अभियुक्त पांच वर्षीय बालिका को बेर खिलाने के लिए खेत पर ले गया और दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है।
विज्ञापन

वृंदावन के एक गांव निवासी पांच वर्षीय नाबालिग बालिका १५ फरवरी २०१७ को नाबालिग भाई के संग घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी मनोज थाना वृंदावन बेर खिलाने के बहाने खेत पर ले गया। मनोज ने बालिका के संग दुष्कर्म किया। बालिका चीखी चिल्लाई। आवाज सुनकर परिजन और अन्य लोग आ गए। उन्हें देखकर युवक वहां से भाग निकला। बालिका के पिता ने उसी दिन १५ फरवरी को ही वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन

पुलिस दुष्कर्म और कुकर्म दोनों की चार्जशीट अदालत मेें पेश की। केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह ने अभियुक्त को २० वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख ६० हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चतुर्वेदी तथा लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल मेें है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जेल मेें बिताई अवधि को सजा की अवधि मेें समायोजित किया जाएगा। अभियोजन की ओर से केस में छह गवाह साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए। अभियुक्त की ओर से दी जाने वाली धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थ दंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed