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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2024 02:23 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घटना 27 मार्च 2019 की है। मांट थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी शौच को गई थी। तभी उसे घर के पास ही पड़ोसी काका उर्फ देवकी पुत्र महिपाल ने गंदी नीयत से पकड़ लिया। प्लाॅट में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने साथ हुई घिनौनी वारदात की जानकारी परिजनों को दी। किशोरी की मां ने थाना मांट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया।
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साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामपाल व एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट को सही साबित करते हुए आरोपी को दोषी करार कराते हुए सजा दिलाई। काका, गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
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