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Mathura News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास
Sun, 02 Apr 2023 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Sun, 02 Apr 2023 12:04 AM IST
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मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस केस की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना नौहझील में पीड़िता की मां ने थाना नौहझील में एक अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को उसका मौसा पिंटू फुसलाकर ले गया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास
मथुरा। वर्ष 2016 में किशोरी से हुए दुष्कर्म में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामराज द्वितीय ने सुनाई है।
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एडीजीसी नरेंद्र कुमार शर्मा ने केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से उसके गांव के रोहताश पुत्र करन ने शौच को जाने के दौरान दुष्कर्म किया। अदालत ने रोहताश को वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्णय के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। संवाद
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इस केस की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना नौहझील में पीड़िता की मां ने थाना नौहझील में एक अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को उसका मौसा पिंटू फुसलाकर ले गया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास
मथुरा। वर्ष 2016 में किशोरी से हुए दुष्कर्म में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामराज द्वितीय ने सुनाई है।
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एडीजीसी नरेंद्र कुमार शर्मा ने केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से उसके गांव के रोहताश पुत्र करन ने शौच को जाने के दौरान दुष्कर्म किया। अदालत ने रोहताश को वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्णय के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। संवाद