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Mathura News: मारपीट करने वाले दो भाइयों को तीन-तीन साल की जेल
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मथुरा। बलदेव थाना क्षेत्र में लाठी डंडों से हमला करने वाले दो सगे भाईयों को एडीजे-6 ने शुक्रवार को 3-3 साल की सजा सुनाई। दोनों भाइयों पर अदालत ने दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2012 में बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम छौली में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में गांव छौली निवासी शंकर उर्फ पिलुआ व पवन उर्फ पिंटू (सगे भाई) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शंकर व पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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वर्ष 2012 में बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम छौली में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में गांव छौली निवासी शंकर उर्फ पिलुआ व पवन उर्फ पिंटू (सगे भाई) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शंकर व पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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