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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 12:34 AM IST
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12 years imprisonment to the person who raped a teenager
मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय ब्रजेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एक जुलाई 2018 को हाइवे थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी घर से नाराज होकर चली गई थी। परिजन ने काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद किशारी के परिजन ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को आगरा के भूड़ का बाग कमला नगर थाना न्यू आगरा में रहने वाले भवानी के कब्जे से मुक्त करा लिया था। साथ ही भवानी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया, तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने भवानी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शुक्रवार को अदालत ने तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर भवानी को दोषी करार दिया है।
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गांजा तस्कर को दो साल की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
मथुरा। एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विद्या भूषण पांडेय की अदालत ने गांजा तस्कर को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोसीकलां थाने में तैनात उप निरीक्षक नीरज कुमार ने 5 अप्रैल 2019 को गश्त के दौरान कोसीकलां के ग्राम लालपुर निवासी जुगेंद्र को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ था। शुक्रवार को तमाम साक्ष्यों के आधार पर जुगेंद्र को दोषी करार दिया गया। पूर्व में जेल में बिताई अवधि को अदालत ने सजा में समाहित किए जाने के आदेश दिए हैं।
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