फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Youth convicted of kidnapping teenager, sentenced to two years in prison

Mainpuri News: किशोरी को अगवा करने के मामले में युवक दोषी, दो साल की सजा

Sat, 13 Dec 2025 12:18 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 13 Dec 2025 12:18 AM IST
विज्ञापन
Youth convicted of kidnapping teenager, sentenced to two years in prison
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक किशोरी को अगवा करने, दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने दो साल सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
विज्ञापन

गांव लेखराजपुर निवासी राज किशोर के अलावा ध्रुव सिंह, नारायण और संतोष को भी आरोपी बनाना था। पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरी को अगवा करने, दुष्कर्म आदि की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। साक्ष्य, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व गवाही के बादइ शुक्रवार को आरोपी राज किशोर ने जुर्म स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने राज किशोर को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शेष तीन आरोपी ध्रुव सिंह, नारायण और संतोष को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed