फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Wife and her lover sentenced to life imprisonment for murdering husband

UP: पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास...गला घोंटकर मारा था, बेटी ने कोर्ट में बताया पिता के कत्ल का पूरा सच

Sat, 05 Apr 2025 07:43 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: अरुन पाराशर Updated Sat, 05 Apr 2025 07:43 PM IST
सार

प्रेमी के साथ मिलकर पति को माैत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में सुनवाई के दाैरान बेटी की गवाही अहम साबित हुई।
 

विज्ञापन
Wife and her lover sentenced to life imprisonment for murdering husband
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र के अकबरपुरा मोहल्ला टंकी में दो दिसंबर 2021 को हुई मनोज की सनसनीखेज हत्या में शनिवार को अदालत से फैसला आया। हत्यारोपी मनोज की पत्नी और उसके प्रेमी को एडीजे-6 चेतना चौहान की कोर्ट से दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये की सजा सुनाई। मृतक की बेटियों के लिए उचित प्रतिकार का भी आदेश लिखा गया है।
विज्ञापन


औंछा थाना क्षेत्र के अकबरपुरा मोहल्ला टंकी निवासी मनोज (28) मजदूरी करता था। उसके पास दो बेटियां भी थीं। मनोज की संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिसंबर 2021 को मौत हो गई थी। उसका शव सुबह घर के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला था। उसके गले में साड़ी का फंदा लगा था। देखने में आत्महत्या लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। 
विज्ञापन


गले की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। मृतक के भाई विनोद कुमार ने हत्या का मुकदमा अपनी भाभी खुशबू सविता और मोहल्ले में ही रहने वाले खुशबू के प्रेमी अभिषेक मिश्रा पर दर्ज कराया था। पुलिस ने खुशबू के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई तो यह प्रमाणित हो गया कि खुशबू और अभिषेक मिश्रा के संबंध हैं। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण खुशबू ने प्रेमी अभिषेक के साथ मिलकर साड़ी से गला घोंटकर मनोज की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेटी बोली, पिता की हत्यारी है मां...
आरोपी पत्नी खुशबू ने अपने प्रेमी अभिषेक के साथ मिलकर जिस रात पति मनोज की गला घोंटकर हत्या की थी। उस समय उसकी 7 वर्षीय बेटी रिया ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। यह जानकारी परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई। कोर्ट में जब गवाही की बारी आई तो बेटी ने अपने पिता की हत्या का पूरा राज खोल कर रख दिया। बेटी ने अपने बयानों में यह भी बताया कि उस घटना के बाद वह काफी डर गई थी। बाद में परिजन को उसने पिता की हत्या का सच बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विपिन कुमार चतुर्वेदी ने कोर्ट में गवाहों को पेश किया। गवाई के दौरान मुकदमा विवेचक, लेखक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, मुकदमा वादी आदि की गवाही हुई।

अदालत में फूट-फूटकर रोई खुशबू
सजा सुनते ही खुशबू अदालत में फूट-फूटकर रोने लगी। खुशबू की मां भी अदालत में पहुंची हुई थी। मां ने ही खुशबू के लिए अधिवक्ता कर पैरवी कराई थी। इधर, अभिषेक मिश्रा के बहनोई, बहन और मां भी कोर्ट में पहुंचे थे। अभिषेक की आंखें भी सजा का एलान होते ही नम हो गईं। दोनों को अदालत से सजाई वारंट जारी होने के बाद पुलिसकर्मी देर शाम को उन्हें जेल में दाखिल करने के लिए पहुंचे।

नहीं हुई थी जमानत
अभिषेक और खुशबू ने अपनी जमानत के लिए जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक में अपने अधिवक्ताओं से पैरवी कराई। मगर, अभियोजन पक्ष की कड़ी पैरवी के चलते इन दोनों को जमानत नहीं मिल सकी थी।


मेरठ की मुस्कान से जोड़ी खुशबू की करतूत, कहा-मनोज का नहीं यह भरोसे का कत्ल
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विपिन चतुर्वेदी ने दोषी खुशबू के अपराध को मेरठ की मुस्कान के अपराध से अंतिम बहस में जोड़ा। अदालत में कहा कि खुशबू और उसके प्रेमी अभिषेक को फांसी की सजा दी जाए, ताकि समाज को इसका कड़ा संदेश जाए। अभियोजन ने बहस में कहा कि हत्या न सिर्फ मनोज की हुई, बल्कि उसके भरोसे की हुई। एक पति को अपनी पत्नी पर भरोसा होता है। तभी दोनों एक घर, एक कमरे और एक बिस्तर पर रहते हैं। अगर, पत्नी ही अपने पति की हत्या कर दे तो यह साथ जन्मों के रिश्ते, भरोसे का कत्ल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed