{"_id":"6a0f47cd16632b461a0eae66","slug":"two-sentenced-to-three-years-in-prison-for-molesting-a-teenager-mainpuri-news-c-174-1-sagr1036-159812-2026-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mainpuri News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो को तीन-तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mainpuri News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो को तीन-तीन साल की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दो आरोपी बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी करार दिए। दोनों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने चार दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप लगाया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री स्कूल से घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में आशीष सिंह और अर्जेश निवासी नगला दानी ने जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ आदि की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। बृहस्पतिवार को एडीजे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आशीष और अर्जेश को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन