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Mainpuri News: हर ब्लॉक पर दो बसों का होगा संचालन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा
Sun, 15 Mar 2026 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Sun, 15 Mar 2026 11:45 PM IST
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फोटो 1 मैनपुरी डिपो का बस स्टैंड। संवाद
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मैनपुरी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत कर यात्रियों को गांव तक बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को निगम की अनुबंधित बस संचालन से जोड़ा जाएगा। जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम दो बसों का संचालन किया जाएगा।
जिले की कई ग्राम पंचायतों में बस सेवा न होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर भी परिवहन निगम से अनुबंधित बसें दौड़ेंगी। गांवों तक रोडवेज बस सुविधा को पहुंचाने के लिए निजी बस संचालकों को भी बस संचालन की अनुमति मिल गई है। मैनपुरी डिपो के एआरएम संजीव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है। योजना के तहत निजी बस संचालकों को परमिट और टैक्स में छूट देकर बस संचालन की अनुमति दी गई है।
28 मार्च तक मांगे हैं आवेदन
एआरएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन निगम ने निजी बस स्वामियों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। अनुबंधित बसों के संचालकों को चालक-परिचालक की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी। बस स्वामियों को ध्यान रखना होगा कि मार्गों पर सवारियों के लिए किराया परिवहन निगम की ओर से तय किराये से अधिक न हो।
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जिले की कई ग्राम पंचायतों में बस सेवा न होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर भी परिवहन निगम से अनुबंधित बसें दौड़ेंगी। गांवों तक रोडवेज बस सुविधा को पहुंचाने के लिए निजी बस संचालकों को भी बस संचालन की अनुमति मिल गई है। मैनपुरी डिपो के एआरएम संजीव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है। योजना के तहत निजी बस संचालकों को परमिट और टैक्स में छूट देकर बस संचालन की अनुमति दी गई है।
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28 मार्च तक मांगे हैं आवेदन
एआरएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन निगम ने निजी बस स्वामियों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। अनुबंधित बसों के संचालकों को चालक-परिचालक की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी। बस स्वामियों को ध्यान रखना होगा कि मार्गों पर सवारियों के लिए किराया परिवहन निगम की ओर से तय किराये से अधिक न हो।
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