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Mainpuri News: नलकूप चला नहीं, विद्युत निगम ने भेजा वसूली नोटिस
Sun, 07 Dec 2025 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Sun, 07 Dec 2025 11:13 PM IST
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मैनपुरी। नलकूप चले बिना ही विद्युत निगम ने किसान को 77260 का वसूली नोटिस भेज दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। सुनवाई के बाद आयोग ने वसूली नोटिस निरस्त कर दिया है।
विकासखंड बरनाहल के गांव दिहुली के सिराज मोहम्मद खान ने विद्युत निगम से नलकूप के लिए कनेक्शन कराया था। नलकूप की बोरिंग फेल हो जाने पर 4 जून 2020 से 7 नवंबर 2022 तक नलकूप बंद रहा। इसके बाद भी विद्युत निगम ने 77260 रुपये का बकाया बिल बताकर वसूली नोटिस भेज दिया। इसी बीच सिराज मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पुत्र ताज खान, मोहम्मद शफी खान, पौत्र रिहान रजा खान, अख्तर रजा खान ने बकाया वसूली नोटिस के संबंध में विभाग में संपर्क किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। विभाग के अधिकारियों ने बकाया जमा नहीं करने पर आरसी काटने की धमकी दी।
पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नंद कुमार ने वसूली नोटिस निरस्त कर दिया है।
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एक महीने में ही करें आवेदन
आयोग के पदाधिकारियों ने आदेश में लिखा है कि नलकूप का कनेक्शन अपने नाम कराने के लिए पीड़ित ताज खान, मोहम्मद शफी खान, पौत्र रिहान रजा खान, अख्तर रजा खान विद्युत निगम कार्यालय में एक महीने के अंदर आवेदन करें। 7 नवंबर 2022 के बाद का विद्युत बिल पीड़ित एक माह में जमा कर दें।
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विकासखंड बरनाहल के गांव दिहुली के सिराज मोहम्मद खान ने विद्युत निगम से नलकूप के लिए कनेक्शन कराया था। नलकूप की बोरिंग फेल हो जाने पर 4 जून 2020 से 7 नवंबर 2022 तक नलकूप बंद रहा। इसके बाद भी विद्युत निगम ने 77260 रुपये का बकाया बिल बताकर वसूली नोटिस भेज दिया। इसी बीच सिराज मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पुत्र ताज खान, मोहम्मद शफी खान, पौत्र रिहान रजा खान, अख्तर रजा खान ने बकाया वसूली नोटिस के संबंध में विभाग में संपर्क किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। विभाग के अधिकारियों ने बकाया जमा नहीं करने पर आरसी काटने की धमकी दी।
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पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नंद कुमार ने वसूली नोटिस निरस्त कर दिया है।
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एक महीने में ही करें आवेदन
आयोग के पदाधिकारियों ने आदेश में लिखा है कि नलकूप का कनेक्शन अपने नाम कराने के लिए पीड़ित ताज खान, मोहम्मद शफी खान, पौत्र रिहान रजा खान, अख्तर रजा खान विद्युत निगम कार्यालय में एक महीने के अंदर आवेदन करें। 7 नवंबर 2022 के बाद का विद्युत बिल पीड़ित एक माह में जमा कर दें।