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Mainpuri News: कोहरे में न हो हादसे, वाहनों में लगेंगे रिफ्लेक्टिव टेप

Tue, 16 Dec 2025 12:13 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 16 Dec 2025 12:13 AM IST
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To prevent accidents in fog, vehicles will be fitted with reflective tape.
मैनपुरी। मौसम ने करवट ली तो कोहरे का प्रकोप हर तरफ दिखने लगा। कोहरे की वजह से जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वहीं सड़क हादसों में भी इजाफा होने लगा। परिवहन विभाग ने कोहरे के दौरान होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए और सड़क पर चलने वाले वाहनों की पारदर्शिता के लिए सभी छोटे, हल्के व भारी वाहनों पर परावर्तन पट्टी (रिफ्लेक्टिव टेप) लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
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सोमवार को जिले में सर्दी का पहला घना कोहरा देखने को मिला। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक घना कोहरा छाए रहने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं कोहरे की वजह से जनपद में अलग-अलग स्थान पर एक्सीडेंट व सड़क हादसे देखने को मिले। सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से ई रिक्शा, ई कार्ट सहित तीन पहिया वाहन, यात्री वाहन, 3.5 टन या उससे अधिक 7.5 टन तक वजन ढोने वाले वाहन, 7.5 टन और उससे ऊपर वजन ढोने वाले वाहन, ट्रेलर या सेमी ट्रेलर के लिए नियम अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की गाइडलाइन भी जारी की है।
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टेप न लगने पर होगा जुर्माना
परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार वाहन चालकों की ओर से रिफ्लेक्टिव टेप ना लगाने पर कार्रवाई का भी होगी। इसमें पहली बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना, 3 महीने की कैद या दोनों और 3 महीने तक लाइसेंस निलंबन, दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना, 6 महीने तक की कैद या दोनों व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
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सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम से रिफ्लेक्टिव टेप के बारे में वाहन चालकों को बताया जा रहा है। अगर वाहन चालक रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाएंगे तो उन पर जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जाएगी। शिवम यादव, एआरटीओ
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