फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Teachers found guilty in case of assaulting principal get six months' imprisonment

Mainpuri News: प्रधानाचार्य को पीटने मामले में दोषी शिक्षकों को छह माह कारावास

Mon, 26 Oct 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 26 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Teachers found guilty in case of assaulting principal get six months' imprisonment
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति के प्रधानाचार्य को पीटने और जातिसूचक गालियां देने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज एससीएसटी ने दोषी दो शिक्षकों को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई। 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस अभिरक्षा में दोनों को जेल भेजा गया। जनपद फतेहपुर के गांव सुजावलपुर निवासी अनुसूचित जाति के श्रीकृष्ण जाटव किशनी क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। 19 जुलाई 2017 को विद्यालय में तैनात शिक्षक योगेंद्र सिंह यादव और बृजनंदन सिंह लोधी ने उन्हें जातिसूचक सूचक गालियां देते हुए अपमानित किया। उनकी पिटाई की थी। 21 जुलाई की सुबह जब पीड़ित थाने में शिकायत करने जा रहे थे तो उन्हें धमकी दी गई। जिसके बाद 22 जुलाई को प्रधानाचार्य ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससीएसटी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश जयप्रकाश ने योगेंद्र सिंह यादव और बृजनंदन सिंह को एससीएसटी सहित अन्य धाराओं में दोषी पाए जाने पर छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed