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Mainpuri News: 145 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू
Mon, 26 Oct 2026 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Mon, 26 Oct 2026 11:40 PM IST
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मैनपुरी। मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दल पांच से सात कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर प्रतिदिन 20 से 25 बूथों की सूची की जांच कराएं। नाम, आयु, लिंग, फोटो, संबंधियों के नाम और मकान नंबर में विसंगति मिलने पर बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय को सूचना दें। जिले में सॉफ्टवेयर के माध्यम से 145 डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरवाए गए हैं।
सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना प्रशासन और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। एक जैसी फोटो वाले मतदाताओं के मामलों की भी जांच की जा रही है। 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का समायोजन किया गया है, जबकि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों पर अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाने की प्रक्रिया की गई है। बूथ परिवर्तन के प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। जहां बदलाव जरूरी मिला, वहां दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर संस्तुति की गई। डीएम ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को 50-50 के समूहों में संयुक्त प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में फॉर्म-6, 7 और 8 भरने की लिखित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी। नवविवाहित महिलाएं निवास संबंधी प्रमाणों के आधार पर फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकती हैं।
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सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना प्रशासन और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। एक जैसी फोटो वाले मतदाताओं के मामलों की भी जांच की जा रही है। 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का समायोजन किया गया है, जबकि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों पर अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाने की प्रक्रिया की गई है। बूथ परिवर्तन के प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। जहां बदलाव जरूरी मिला, वहां दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर संस्तुति की गई। डीएम ने बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को 50-50 के समूहों में संयुक्त प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में फॉर्म-6, 7 और 8 भरने की लिखित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी। नवविवाहित महिलाएं निवास संबंधी प्रमाणों के आधार पर फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकती हैं।
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