फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Poor prisoners will get benefit of panel lawyer in Mainpuri Applications of 16 prisoners approved in jail

Mainpuri News: गरीब बंदियों को मिलेगा पैनल लॉयर का लाभ, 16 गरीब बंदियों के आवेदन मंजूर

Sat, 06 Apr 2024 04:41 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 06 Apr 2024 04:41 PM IST
सार

मैनपुरी में गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। जेल में 16 गरीब बंदियों के आवेदन मंजूर किए गए हैं। मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाने से उनको समय से न्याय मिल पाना संभव नहीं है। 

विज्ञापन
Poor prisoners will get benefit of panel lawyer in Mainpuri Applications of 16 prisoners approved in jail
मैनपुरी जिला जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अदालतों में गरीब बंदियों की पैरवी अब पैनल लॉयर करेंगे। जेल के 16 गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। आवेदनों की मंजूरी के बाद पैनल लॉयर संबंधित अदालतों में उनकी निशुल्क पैरवी करेंगे। जेल में बंद 16 बंदियों ने अदालतों में पैरवी के लिए अपनी गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। 

विज्ञापन


आवेदन में कहा गया गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है। मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाने से उनको समय से न्याय मिल पाना संभव नहीं है। 
विज्ञापन


उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए वकील की सुविधा दिलाने की मांग की। प्राधिकरण द्वारा उनके आवेदनों को मंजूर किया जाने के बाद उनको पैनल लॉयर की सुविधा मिलेगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमेां की अदालत में पैरवी करेंगे। जिसके लिए बंदियों को वकीलों को कोई फीस नहीं देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

20 पैनल लॉयर करेंगे काम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। इनको ही गरीब बंदियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गरीब बंदियों की पैरवी के लिए पैनल लॉयर को गरीब बंदी केाई फीस नहीं देंगे। उनके मुकदमे के दौरान पैनल लॉयर ही अदालत में बंदियों की पैरवी करेंगे।



गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उनको समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी। -अमित सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed