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Mainpuri News: किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी को दो साल की सजा

Tue, 23 Dec 2025 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 23 Dec 2025 11:27 PM IST
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Man sentenced to two years in prison for kidnapping a teenager
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में वर्ष 2019 में किशोरी को अगवा करने वाले पर दोषसिद्ध होने पर मंगलवार को न्यायालय विशेष जज पॉक्सो ने दो साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घिरोर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2019 को मोहल्ला पानी की टंकी निवासी देवानंद के खिलाफ नाबालिग पुत्री को अगवा कर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, विवेचक ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में पेश किए, चार्जशीट दायर की थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट व बयान भी दर्ज कराए गए थे। मंगलवार को आरोपी देवानंद पर नाबालिग को अगवा कर ले जाने का दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दो साल कारावास की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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