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Mainpuri News: छात्रा को ले जाने के आरोपी पर दोषसिद्ध, 10 साल की सजा सुनाई
Thu, 22 Jan 2026 01:17 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:17 AM IST
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मैनपुरी। थाना एलाऊ में वर्ष 2025 में स्कूल जा रही छात्रा को बहला कर साथ ले जाने के मामले में आरोपी बुधवार को न्यायालय में दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश ने 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने वर्ष 2025 में एलाऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी मोहित निवासी वीरपुर खुर्द थाना एलाऊ बहन को बहला कर अपने साथ ले गया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश किए। पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। बुधवार को पॉक्सो न्यायालय में आरोपी मोहित पर अपराध साबित हो गया। दोषसिद्ध होने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मारपीट के मामले में मां बेटे को दो साल की सजा
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में वर्ष 2000 में मारपीट के एक मामले में पुलिस ने आरोपी मां बेटे को दोषसिद्ध होने पर दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। भोगांव थाने में गांव मानिकपुर निवासी धनेश उर्फ लालू उसकी मां सर्वेश कुमारी पर मारपीट आदि की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 26 वर्ष पुराने इस मामले में बुधवार को एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में मां बेटे पर दोषसिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश ने मां बेटे को दो साल साधारण कारावास की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषी करार
मैनपुरी। एक किशोरी को अगवा कर ले जाने व गलत काम करने के मामले में बुधवार को दो आरोपी दोषी करार दिए गए। न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष व दूसरे को पांच वर्ष की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया गया है।
थाना किशनी में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने नाबालिग पुत्री को अगवा कर ले जाने, गलत काम करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने रवि कुमार निवासी नगला भूपति, महावीर निवासी नई मंडी ऊसराहार जनपद इटावा और सागर उर्फ जगदंबिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण, दुष्कर्म आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी। बुधवार को न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी रवि को 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना, दूसरे आरोपी महावीर को पांच वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी सागर को दोषमुक्त करार दिया गया है।
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एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने वर्ष 2025 में एलाऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी मोहित निवासी वीरपुर खुर्द थाना एलाऊ बहन को बहला कर अपने साथ ले गया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश किए। पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। बुधवार को पॉक्सो न्यायालय में आरोपी मोहित पर अपराध साबित हो गया। दोषसिद्ध होने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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मारपीट के मामले में मां बेटे को दो साल की सजा
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में वर्ष 2000 में मारपीट के एक मामले में पुलिस ने आरोपी मां बेटे को दोषसिद्ध होने पर दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। भोगांव थाने में गांव मानिकपुर निवासी धनेश उर्फ लालू उसकी मां सर्वेश कुमारी पर मारपीट आदि की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 26 वर्ष पुराने इस मामले में बुधवार को एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में मां बेटे पर दोषसिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश ने मां बेटे को दो साल साधारण कारावास की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषी करार
मैनपुरी। एक किशोरी को अगवा कर ले जाने व गलत काम करने के मामले में बुधवार को दो आरोपी दोषी करार दिए गए। न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष व दूसरे को पांच वर्ष की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया गया है।
थाना किशनी में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति ने नाबालिग पुत्री को अगवा कर ले जाने, गलत काम करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने रवि कुमार निवासी नगला भूपति, महावीर निवासी नई मंडी ऊसराहार जनपद इटावा और सागर उर्फ जगदंबिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण, दुष्कर्म आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचक ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी। बुधवार को न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी रवि को 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना, दूसरे आरोपी महावीर को पांच वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी सागर को दोषमुक्त करार दिया गया है।