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Mainpuri News: किशोरी के अपहरण में दोषी को दो साल की सजा,

Wed, 04 Feb 2026 11:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 11:36 PM IST
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MAINPURI NEWS teen abduction justice
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज कराए एक किशोरी के अपहरण के मामले में बुधवार को न्यायालय ने हिमांशू सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो अधिनियम के तहत सुनाया गया।
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घटना वर्ष 2019 में भोगांव क्षेत्र में हुई थी, जब एक किशोरी के लापता होने के बाद उसके परिजन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के गांव फराना निवासी हिमांशू सिंह पर किशोरी को अगवा कर ले जाने का आरोप लगाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद भोगांव पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई शुरू की।
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विवेचक ने इस मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष पेश किए और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हिमांशू सिंह को दोषी पाया। न्यायालय ने हिमांशू सिंह को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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