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Mainpuri News: जानलेवा हमला करने वाले को सात साल की सजा सुनाई

Fri, 13 Feb 2026 01:37 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 01:37 AM IST
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mainpuri news homicide attampt seven year prision
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व होली मिलन के बाद साथी के साथ घर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी को एफटीसी जज द्वितीय कमल सिंह ने सात साल की सजा सुनाई है। उस 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
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कोतवाली क्षेत्र के नगला रते निवासी वीरेंद्र सिंह पावर हाउस रोड निवासी लालू के साथ नौ मार्च 2015 को गांव ईकरी स्थित नलकूप पर गए थे। दोनों पैदल दन्नाहार क्षेत्र के गांव उझैया सीताराम मास्टर के यहां होली मिलने गए। इसके बाद शाम सात बजे वापस घर लौट रहे थे। जब वह गांव देवामई से निकले। तभी बाइक पर सवार होकर आए नगला रते निवासी श्रीकृष्ण और उसके पुत्र राकेश ने गाली-गलौज शुरू कर दी। दोनों ने जानलेवा हमला करते हुए तमंचा से फायर किया। गोली पेट में लगने से लालू घायल हो गया। आरोपी मौके से भाग गए।
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घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहां से सैफई रेफर कर दिया गया। प्राथमिकी वीरेंद्र ने दन्नाहार थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया। सुनवाई एफटीसी द्वितीय के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दोरान राकेश की मौत हो गई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी, पीड़ित, विवेचक, डाक्टर सहित सात लोगों की गवाही हुई। एफटीसी द्वितीय जज कमल सिंह ने श्रीकृष्ण को जानलेवा हमला करने का दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाते हुए 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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