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Mainpuri News: जानलेवा हमले के दो आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा

Fri, 30 Jan 2026 02:09 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 02:09 AM IST
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mainpuri news homicide 7 year sentence
मैनपुरी। वर्ष 2017 में सदर कोतवाली में दर्ज जानलेवा हमला के एक मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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कोतवाली क्षेत्र के नगला कीरत निवासी बबलू यादव और नाबालिग आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने जांच करने के बाद साक्ष्य आदि न्यायालय के समक्ष पेश किए, दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय एडीजे पॉक्सो के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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