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Mainpuri News: दो लुटेरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

Sun, 01 Feb 2026 12:05 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 12:05 AM IST
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mainpuri news gangster act
करहल। थाना कुर्रा क्षेत्र में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक ने दोनों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब इन अपराधियों की ओर से अर्जित संपत्ति का भी पता लगाएगी।
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प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि यह संगठित गिरोह नगला शीशिया, थाना सैफई, जनपद इटावा से संचालित होता है। गिरोह का सरगना अंकुश है, जबकि गांव फूलपुरा, थाना वैदपुरा, जनपद इटावा निवासी अंशुल गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह तमंचे के बल पर बाइक सवारों को निशाना बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था।
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23 अक्टूबर 2025 को, जनपद इटावा के लोकासाई निवासी मोहित अपनी पत्नी राधिका के साथ भाई दूज पर सगामई जा रहे थे। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव अजगरी के पास लुटेरों ने उन्हें तमंचे के बल पर रोका और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में महिला का कान फट गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 26 अक्टूबर को दोनों लुटेरों, अंकुश और अंशुल को विलिंदा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूटा गया माल भी बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों लुटेरों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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