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Mainpuri News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में जनवरी 2025 को एक युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा के बाद चारों दोषी पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजे गए।
दन्नाहार क्षेत्र के गांव जरामई की रहने वाली फूलमती ने 17 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, बताया कि 18 वर्षीय पुत्र लवकुश को गांव के योगेश और हंसराज अपने साथ नहर की तरफ ले गए थे। इसके बाद से ही पुत्र घर नहीं आया, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। लवकुश हत्याकांड में विवेचक ने जांच में दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। वादी व गवाहों के बयान आदि दर्ज कराए गए। शुक्रवार को योगेश, शिवम, आशीष और गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल ने जुर्म स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त रेप एंड पॉक्सो न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश तालेवर सिंह ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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सजा पाने वाले चारों दोषी हैं सगे भाई
गांव जरामई में वर्ष 2025 में लवकुश हत्याकांड में शुक्रवार को न्यायाधीश ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले चारों दोषी सगे भाई हैं, इस मामले में एक नाबालिग का नाम भी था, उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
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दन्नाहार क्षेत्र के गांव जरामई की रहने वाली फूलमती ने 17 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, बताया कि 18 वर्षीय पुत्र लवकुश को गांव के योगेश और हंसराज अपने साथ नहर की तरफ ले गए थे। इसके बाद से ही पुत्र घर नहीं आया, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। लवकुश हत्याकांड में विवेचक ने जांच में दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। वादी व गवाहों के बयान आदि दर्ज कराए गए। शुक्रवार को योगेश, शिवम, आशीष और गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल ने जुर्म स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त रेप एंड पॉक्सो न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश तालेवर सिंह ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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सजा पाने वाले चारों दोषी हैं सगे भाई
गांव जरामई में वर्ष 2025 में लवकुश हत्याकांड में शुक्रवार को न्यायाधीश ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले चारों दोषी सगे भाई हैं, इस मामले में एक नाबालिग का नाम भी था, उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
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