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गैंगरेप के तीन आरोपियों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
Updated Thu, 30 Jun 2016 11:29 PM IST
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युवती के बरामद होने पर उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया
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थाना बिछवां क्षेत्र में मिली लाश के मामले में दो हत्यारोपियों को स्पेशल जज डकैती रामसुचित ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। दो की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
कोतवाली क्षेत्र के पुसैना निवासी नन्हे को 30 मार्च 2003 को गांव के कुछ लोग अपने साथ ले गए थे। 10 दिन बाद उनकी लाश गांव से दूर एक तालाब में मिली थी। हत्या की रिपोर्ट कुंदन, राजवीर, नन्हू, उल्फत, कमलेश, भूरा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर लिखाई गई थी। पुलिस ने एफआर लगा दी थी। स्पेशल जज डकैती रामसुचित की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान नन्हू, उल्फत की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने की। गवाही के आधार पर कुंदन और राजवीर दोषी पाए गए। भूरा और कमलेश बरी कर दिए गए। आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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कोतवाली क्षेत्र के पुसैना निवासी नन्हे को 30 मार्च 2003 को गांव के कुछ लोग अपने साथ ले गए थे। 10 दिन बाद उनकी लाश गांव से दूर एक तालाब में मिली थी। हत्या की रिपोर्ट कुंदन, राजवीर, नन्हू, उल्फत, कमलेश, भूरा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर लिखाई गई थी। पुलिस ने एफआर लगा दी थी। स्पेशल जज डकैती रामसुचित की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान नन्हू, उल्फत की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने की। गवाही के आधार पर कुंदन और राजवीर दोषी पाए गए। भूरा और कमलेश बरी कर दिए गए। आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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