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Mainpuri: गैंग बनाकर करते थे अपराध, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सात-सात साल की सजा; पांच हजार का जुर्माना लगाया

Wed, 21 Aug 2024 06:45 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 21 Aug 2024 06:45 PM IST
सार

मैनपुरी में कोर्ट ने गैंग बनाकर अपराध करने वाले दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार का रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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court sentenced two culprits to seven years of imprisonment who committed crime by forming gang in Mainpuri
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थाना बेवर क्षेत्र में 14 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले दो लोगों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।

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वर्ष 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर बीपी मलिक ने धर्मेंद्र, योगेंद्र सिंह निवासी सराय चक गोविंदेपुर थाना बेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। दोनों गैंग बनाकर अपराध करते थे। गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे। 
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दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। 
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गवाही के आधार पर दोनों को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही के बाद दोनों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।

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