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Mainpuri: घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सजा, साथ ही 40 हजार जुर्माना भी लगा

Sat, 04 Nov 2023 05:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 04 Nov 2023 05:34 PM IST
सार

गवाही के आधार पर आनंद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और विश्वजीत राठौर ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज मीता सिंह ने दुष्कर्मी को 15 साल की सजा सुनाकर उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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court sentenced to  man fifteen years guilty of misdeeds with girl by entering her house In Mainpuri
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने दो साल पहले घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने सजा सुनाई। 

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करहल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 28 नवंबर 2021 को दोपहर के दो बजे घर में अकेली थी। उसके पिता खेत पर गए हुए थे। तभी गांव का आनंद उसकेे घर में घुस गया। युवती को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच युवती का पिता घर आ गया तो आनंद घर से भाग गया। 
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युवती के पिता ने थाना करहल में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया। आनंद को जेल भेजने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, युवती सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 

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गवाही के आधार पर आनंद को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और विश्वजीत राठौर ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज मीता सिंह ने दुष्कर्मी को 15 साल की सजा सुनाकर उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा

आनंद को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा। शनिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

पीड़िता की गवाही पर हुई सजा

पीड़िता ने अदालत में आरेापी आनंद की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि वह घर में अकेली थी। उसके पिता खेत पर गए थे। गांव का रहने वाला आनंद उसके घर में घुस आया। उसके साथ दुश्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच पिता के घर आ जाने पर आनंद घर से भाग गया। घटना के बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में रही है।

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