Mainpuri News: बिना मान्यता के अवैध रूप से कक्षा संचालन किया तो होगी कार्रवाई, निर्देश जारी
मैनपुरी में बिना मान्यता के अवैध रूप से कक्षा संचालन करने पर कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिना मान्यता के अवैध रूप से नौ से 12 तक की कक्षाओं का संचालन करने वालों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक सुधीर कुमार ने ब्लॉक प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई करें।
जिला विद्यालय निरीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर हो रही शिकायतों के बाद अवैध रूप से कक्षा संचालन करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सचिव के निर्देश के बाद उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर एक-एक राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्य को ब्लॉक प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक प्रभारी अपने क्षेत्र के कॉलेजों की पड़ताल करें और पता लगाएं कि कहीं अमान्य रूप से विद्यालय या कक्षाओं का संचालन तो नहीं हो रहा है।
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उन्होंने ब्लॉक प्रभारियों को अधिकार देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में अवैध रूप से कक्षा नौ से 12 तक की कक्षा संचालन करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखें। उन्होंने ब्लॉक प्रभारियों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि किसी प्रकार से अवैध रूप से कक्षा संचालन जनपद में किसी भी ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ लोग ट्यूशन की अनुमति लेकर कक्षा संचालन कर रहे हैं। जांच में पकड़े जाने पर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
केवल मान्य वर्ग की कक्षाओं का ही करें संचालन
जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त वर्ग की ही कक्षा संचालन करें। विज्ञान वर्ग की मान्यता पर कला वर्ग और कला वर्ग की मान्यता पर विज्ञान वर्ग की कक्षाओं का संचालन न किया जाए।
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मुख्य गेट पर दर्ज कराया जाए मान्यता का विवरण
जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कॉलेज की मान्यता से संबंधित जानकारी मुख्य गेट पर ही लिखवाएं। प्रत्येक कॉलेज के मुख्य गेट पर ही मान्यता का प्रकार और मान्य विषयों का विवरण दर्ज होना चाहिए।
परिषद के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार से बिना मान्यता के कक्षा का संचालन न किया जाए। बिना मान्यता के कक्षा संचालन करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। -सुधीर कुमार, डीआईओएस