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Mainpuri: नौ साल बाद किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, अपहरण के बाद वारदात को दिया था अंजाम

Thu, 14 Dec 2023 04:16 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 14 Dec 2023 04:16 PM IST
सार

मैनपुरी में नौ साल बाद किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार दिया गया। इसने अपहरण के बाद वारदात को अंजाम दिया था।

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Accused of raping teenage girl found guilty after nine years in Mainpuri
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नौ साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी पाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आारोपी को 15 दिसंबर को जेल से लाकर सजा सुनायी जाएगी।

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औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 12 दिसंबर 2014 को दवा लेने जसराना गई थी। रास्ते से किशोरी का विनय निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली ने अपहरण कर लिया। किशोरी को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने विनय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराया तो किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच करके विनय को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 

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इस दिन आएगा फैसला

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट मोहर्रिर बबिता तथा हरेंद्र सिंह की पैरवी पर वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने विनय के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही और विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत, एडीजीसी अभिषेक गुप्ता की दलीलों के आधार पर अमरदीप को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। 

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