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बच्चों से काम लेने पर नपेंगे दुकानदार
अमर उजाला महाोबा
Updated Fri, 12 Jun 2015 11:55 PM IST
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जिला प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों से काम कराना अपराध है, यदि कहीं पर बच्चों से काम लिया गया तो दुकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में बाल श्रमिकों की शिकायतें बेहद कम है। उन्होेंने कहा कि बाल श्रमिकों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बच्चे यदि करते हैं तो उसका जिम्मेदार दुकानदार और फैक्ट्री मालिक होगा।
जिला प्रवर्तन अधिकारी शुक्रवार को विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर तहसील सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिविल जज सीनियर डिविजन नवीन कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। यदि इस तरह की शिकायतें मिली तो फैक्ट्री मालिक और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून से 18 जून तक सप्ताहिक रुप में मनाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता केशव शुक्ला ने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों से हल्का फुल्का काम लिया जा सकता है, लेकिन इस उम्र के बच्चों से कारखानों में मजदूरी नहीं कराई जा सकती ये कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि यदि चोरी छिपे किसी दुकान या कारखाने में बच्चे काम करते पाए गए तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व बाल श्रम सप्ताह के मौके पर प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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जिला प्रवर्तन अधिकारी शुक्रवार को विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर तहसील सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिविल जज सीनियर डिविजन नवीन कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। यदि इस तरह की शिकायतें मिली तो फैक्ट्री मालिक और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून से 18 जून तक सप्ताहिक रुप में मनाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता केशव शुक्ला ने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों से हल्का फुल्का काम लिया जा सकता है, लेकिन इस उम्र के बच्चों से कारखानों में मजदूरी नहीं कराई जा सकती ये कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि यदि चोरी छिपे किसी दुकान या कारखाने में बच्चे काम करते पाए गए तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व बाल श्रम सप्ताह के मौके पर प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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