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छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
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महोबा। किशोरी से छेड़छाड़ के चार वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास व नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
घटना खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां की निवासी 14 वर्षीय किशोरी आठ अगस्त 2017 को सुबह 11 बजे देवी स्थान पर तालाब के समीप कजरियां विसर्जित करने गई थी। जहां पर गांव की अन्य महिलाएं व युवतियां मौजूद थीं। तभी लखन प्रजापति नशे में धुत होकर वहां पहुंच गया और किशोरी का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। विरोधा करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी आरोपी उसे परेशान करता रहा। घटना वाले दिन ही थाने में छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त लखन प्रजापति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही नौ हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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घटना खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां की निवासी 14 वर्षीय किशोरी आठ अगस्त 2017 को सुबह 11 बजे देवी स्थान पर तालाब के समीप कजरियां विसर्जित करने गई थी। जहां पर गांव की अन्य महिलाएं व युवतियां मौजूद थीं। तभी लखन प्रजापति नशे में धुत होकर वहां पहुंच गया और किशोरी का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। विरोधा करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी आरोपी उसे परेशान करता रहा। घटना वाले दिन ही थाने में छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त लखन प्रजापति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही नौ हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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