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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Two convicts of Gangster Act sentenced to 8 years imprisonmentTwo convicts of Gangster Act sentenced to 8 years imprisonment

Mahoba News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को आठ वर्ष का कारावास

Thu, 26 Jun 2025 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Thu, 26 Jun 2025 12:01 AM IST
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Two convicts of Gangster Act sentenced to 8 years imprisonmentTwo convicts of Gangster Act sentenced to 8 years imprisonment
महोबा। गैंगस्टर एक्ट के करीब सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सर्वोत्तमा नगेश शर्मा ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर धरमसिंह लोधी और स्वामीदीन अहिरवार को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्रीनगर वीर प्रताप सिंह 14 जुलाई 2018 को टीम के साथ गश्त पर थे। तभी भंडरा गांव के पास पुलिस की जीप पहुंचने पर एक वृद्ध ने पास जाकर बताया कि गांव के धरमसिंह लोधी व स्वामीदीन का संगठित गिरोह है। जिनका आपराधिक इतिहास भी थाने में दर्ज है। इन लोगों ने भंडरा के हरगोविंद की हत्या कर दी थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। यह दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और लोगों को डरा-धमकाकर धन अर्जित करते हैं। इसके बाद पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर तत्कालीन जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया और गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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