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Mahoba News: छिनैती के मामले में दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कैद

Sat, 18 Oct 2025 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 18 Oct 2025 12:57 AM IST
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Two accused sentenced to seven years imprisonment in snatching case
महोबा। छिनैती और बाइक क्षतिग्रस्त करने के 11 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायाधीश ध्रुव राय ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मुरलीधर और इंद्रसिंह को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17-17 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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जनपद हमीरपुर के मुस्कराखुर्द निवासी उदयभान ने कोतवाली कुलपहाड़ में तहरीर देकर बताया था कि सात मई 2014 को वह बाइक से अपने साथी हरिश्चंद्र व प्रिंसू के साथ कुलपहाड़ आ रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे सड़क किनारे लगे हैंडपंप के पास मुरलीधर, नन्हे नट, इंद्रसिंह और सत्यवीर ने चलती बाइक में डंडा फेंककर मार दिया। इससे तीनों लोग गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने उदयभान की जेब से 850 रुपये व मोबाइल, हरिश्चंद्र से सोने की चैन व मोबाइल और प्रिंसू से मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद आरोपियों ने बाइक में आग लगा दी थी। इससे बाइक जल गई। मारपीट में तीनोंं को चोटें आईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुरलीधर व इंद्रसिंह को दोषी पाया। वाद विचारण के दौरान नन्हे नट की मृत्यु हो चुकी है जबकि सत्यवीर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
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