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Mahoba News: गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की कैद

Thu, 07 May 2026 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 11:57 PM IST
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Two accused of Gangster Act were sentenced to four years imprisonment each.
महोबा। गैंगस्टर एक्ट के करीब 13 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2016/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सर्वोत्तमा नगेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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मामला वर्ष 2013 का है। थानाध्यक्ष कबरई अशोक कुमार सिंह गश्त पर थे। इस दाैरान कुछ लोगों ने बताया कि बोटू उर्फ सलीम नट निवासी मकरबई का एक संगठित गिरोह है। सूबेदार नट निवासी सुभाषनगर इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह लोग आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं। साथ ही समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त हैं। गिरोह के सदस्यों पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
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गैंगलीडर बोटू व सदस्य सूबेदार के खिलाफ गैंग चार्ट जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अनुमोदित किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
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