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Mahoba News: बिना टिकट यात्रा करना पड़ेगा भारी, दोगुना लगेगा जुर्माना

Sat, 04 Jul 2026 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jul 2026 11:55 PM IST
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Traveling without a ticket will prove costly; the fine will be double.
महोबा। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और रेलवे के नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की नई दरें लागू कर दी हैं। रेलवे अधिनियम में संशोधन के बाद बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
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रेलवे के नए प्रावधानों के अनुसार यदि कोई यात्री यह साबित नहीं कर पाता कि उसने किस स्टेशन से यात्रा शुरू की है तो उससे ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य तक का किराया वसूला जाएगा और उसी आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे परिसर व ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये, नशे की हालत में उपद्रव करने पर 1,000 रुपये, आपत्तिजनक या खतरनाक सामान के अवैध परिवहन पर न्यूनतम दस हजार और महिला कोच में अनधिकृत यात्रा करने पर 2,500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
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हालांकि महिला कोच संबंधी प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित नियमों का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, यात्रियों में अनुशासन बढ़ाना और रेलवे परिसरों में सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करना है।
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