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किशोरी से छेड़छ़ाड़ में अभियुक्त को तीन साल की कैद

Wed, 03 Aug 2022 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 11:49 PM IST
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Three years imprisonment for molesting teenager
महोबा। किशोरी से छेड़छाड़ के चार वर्ष पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी को तीन साल की सजा व 5,500 रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी को एक युवक लगातार परेशान कर रहा था। आते-जाते समय छेड़छाड़ करने पर किशोरी ने अपने भाई को यह बात बताई थी। 30 जनवरी 2018 की रात करीब साढ़े आठ बजे किशोरी भाई के साथ मंदिर दर्शन करने गई थी। तभी उक्त युवक पीछा करते हुए पहुंच गया। किशोरी के जब भाई ने कारण पूछा तो मारपीट करने लगा। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
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मारपीट व हमले के दोषी
को तीन साल की सजा
महोबा। मारपीट व हमला करने के करीब तीन साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
भोला श्रीवास ने कोतवाली कुलपहाड़ में तहरीर देकर बताया कि घटना 17 अक्तूबर 2019 की दोपहर वह अपने घर की पुताई कर रहा था। तभी पड़ोसी सलमान शराब के नशे में घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर धारदार फरसे से हाथ पर हमला कर दिया। बीच-बचाव में पत्नी प्रेमवती व पुत्र को मारापीटा। जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने अभियुक्त सलमान के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससीएसटी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश संदीपा यादव ने बुधवार को फैसला सुुनाया। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पालीवॉल ने बताया कि न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है।
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