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Mahoba News: बाइक चोरी के मामले में दोषी को तीन वर्ष की कैद

Thu, 23 Apr 2026 12:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 12:46 AM IST
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Three-year jail term for man convicted in bike theft case
महोबा। बाइक चोरी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम/विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त भूपेंद्र को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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थाना पनवाड़ी के वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेशचंद्र निगम 22 जुलाई 2022 की रात क्षेत्र भ्रमण पर थे। तभी सूचना मिली कि एक युवक निसवारा गांव की ओर से चोरी की बाइक लेकर आ रहा है। तभी पुलिस टीम ने युवक को हरपालपुर रोड पर पनवाड़ी के पास पकड़ा। उसने अपना नाम भूपेंद्र कुशवाहा निवासी निस्वारा बताया। उसके पास बाइक के कागजात नहीं मिले। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने जनपद हमीरपुर से तीन दिन पहले बाइक चोरी की थी और ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया।
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