फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three sentenced to nine months' imprisonment in snatching case

Mahoba News: छिनैती के मामले में तीन को नौ-नौ माह की कैद

Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Three sentenced to nine months' imprisonment in snatching case
महोबा। छिनैती के करीब 11 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम के विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर तीन दोषियों को मुकेश, विजेंद्र व प्रेम सिंह कंजर को नौ-नौ माह के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

शहर कोतवाली के बिलवई गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हरिकुशन विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 12 अगस्त 2015 को महोबा आए थे। उन्होंने इलाहाबाद बैंक शाखा से 80 हजार रुपये निकाले। रुपयों को हैंड बैग में रखकर वह ऑटो से ऊदल चौक पहुंचे जहां से सब्जी खरीदने के बाद वह ऑटो से बिलवई तिराहा पहुंचे। सड़क पार करते समय दो अपाचे बाइकों से आए युवकों ने हैंड बैग छीन लिया और झलकारीबाई तिराहा की ओर भाग निकले थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच में मुकेश, विजेंद्र व प्रेम सिंह कंजर निवासी कंचनपुरा, चंदला, मध्यप्रदेश के नाम सामने आए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed