फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   The trial lasted for 12 years and the sentence was 24 months.

Mahoba News: 12 साल चला मुकदमा, 24 माह की सजा

Sat, 02 Aug 2025 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 02 Aug 2025 12:10 AM IST
विज्ञापन
The trial lasted for 12 years and the sentence was 24 months.
हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के 12 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी कौशल को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सदर कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई रविंद्र कुमार ने अदालत को बताया था कि 31 मई 2013 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान खालेपुरा व नौबस्ता मोहल्ला में जानकारी मिली कि बंगाली मोहल्ला निवासी दीपू साहू का संगठित गिरोह है। वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ चोरी, पुलिस से मुठभेड़ सहित कई मामले दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ गैंग चार्ट का अनुमोदन किया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गैंग के सदस्य कौशल को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed