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Mahoba News: किसानों को फसल बीमा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने डीएम को लिखा पत्र
Sun, 05 Nov 2023 11:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Sun, 05 Nov 2023 11:30 PM IST
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महोबा। लंबे समय से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहीं महोबा निवासी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह एक बार फिर आगे आई हैं। फसल बीमा न मिलने से परेशान किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर किसानों के बकाया फसल बीमा की राशि जल्द दिलाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि किसानों को शीघ्र मुआवजा नहीं मिला तो वह बीमा कंपनियों के खिलाफ न्यायालय जाने को मजबूर होंगी।
गौरतलब है कि बुंदेलखंड के किसान लंबे समय से दैवी आपदाओं के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कभी अतिवर्षा तो कभी ओलावृष्टि से परेशान अन्नदाता रबी और खरीफ फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराते हैं। ताकि, नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी के चलते किसानों को समय पर बीमा की धनराशि नहीं मिल पा रही है। दो दिन पहले अमर उजाला में बीमा कंपनियों की मनमानी को उजागर करती खबर पहले पेज पर प्रकाशित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने उसका संज्ञान लिया है। उन्होंने डीएम महोबा को पत्र भेजकर किसानों के फसल बीमा का भुगतान शीघ्र कराए जाने की बात कही है। चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो वह महोबा के सभी किसानों की ओर से बीमा कंपनियों के खिलाफ दीवानी या फौजदारी कार्रवाई के लिए न्यायालय जाएंगी।
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गौरतलब है कि बुंदेलखंड के किसान लंबे समय से दैवी आपदाओं के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कभी अतिवर्षा तो कभी ओलावृष्टि से परेशान अन्नदाता रबी और खरीफ फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराते हैं। ताकि, नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी के चलते किसानों को समय पर बीमा की धनराशि नहीं मिल पा रही है। दो दिन पहले अमर उजाला में बीमा कंपनियों की मनमानी को उजागर करती खबर पहले पेज पर प्रकाशित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने उसका संज्ञान लिया है। उन्होंने डीएम महोबा को पत्र भेजकर किसानों के फसल बीमा का भुगतान शीघ्र कराए जाने की बात कही है। चेतावनी दी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो वह महोबा के सभी किसानों की ओर से बीमा कंपनियों के खिलाफ दीवानी या फौजदारी कार्रवाई के लिए न्यायालय जाएंगी।
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