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गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा

Sun, 17 Apr 2022 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 Apr 2022 12:21 AM IST
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Punishment of five convicts in Gangster Act
महोबा। गिरोह बनाकर लूट, हत्या, नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के पांच दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई।
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संयुक्त निदेशक अभियोजन गैंगस्टर एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गैंग लीडर पृथ्वीराज समेत गैंग के अन्य सदस्य लूट, हत्या, नकबजनी जैसे अपराध करते थे। जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पांच दोषियों को सजा सुनाई। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि बाबू उर्फ रामबाबूू निवासी बघवा कबरई को गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष एक माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

इसी तरह भरत सिंह निवासी पहरेथा को दो वर्ष सात माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, पृथ्वीराज निवासी चांदो को दो वर्ष चार माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना और राजकिशोर व सुरेंद्र सिंह निवासी गिरवर हमीरपुर को तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर सभी को डेढ़-डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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