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नए उपभोक्ता कानून की कमियों को दूर कर बनाया गया जनउपयोगी-अध्यक्ष

Tue, 17 Mar 2020 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2020 11:27 PM IST
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Public utility created by removing shortcomings of new consumer law: Chairman
महोबा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर मंगलवार को जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय कक्ष में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें जिला फोरम के अध्यक्ष सूबेदार यादव ने कहा कि औद्यौगिक क्रांति, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के चलते भारत में नए उपभोक्ता आंदोलन की नींव पड़ी। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि उपभोक्ता हितों का संरक्षण व आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा। नये उपभोक्ता अधिनियम में पुराने कानून की कमियों को दूर करते हुए इसे और जन उपयोगी बनाया गया है।
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गोष्ठी में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता को कानून में शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओं के प्रति सुरक्षा पाने का अधिकार व क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा व जागरुकता जरूरी है। इसके लिए हमारा दायित्व है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने का संवाहक बनें। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उन्हें भी जानकारी का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, सूरज सिंह राजपूत, आरसी अग्निहोत्री, शेख रफी सिद्दीकी, अजय कुमार सिंह, जीएल पांडेय, जगत प्रसाद गुप्ता, मदन पाल राठौर, बीरेंद्र कुमार सिंह आदि ने उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण की जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता कमेश बाबू प्रजापति, इंद्रपाल सिंह यादव, कोमल सिंह, ने उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
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