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Mahoba News: प्रधान ने कटवाए 50 हरे पेड़
Mon, 12 Aug 2024 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Mon, 12 Aug 2024 12:29 AM IST
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कबरई (महोबा)। एक ओर जहां शासन के निर्देश पर जिले को हरियाली से आच्छादित करने के लिए अभियान चलाकर पौधरोपण किया जा रहा है।
वहीं ब्लॉक कबरई की ग्राम पंचायत परसाहा में वन विभाग से अनुमति लिए बगैर ही प्रधान ने 50 से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए। किसान ने इसकी शिकायत डीएम और डीएफओ से की ।
परसाहा निवासी रानी त्रिपाठी के बेटे नीतेंद्र ने डीएम मृदुल चौधरी व डीएफओ नरेंद्र सिंह सेंगर को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत परसाहा में उनकी करीब साढ़े 17 बीघा कृषि भूमि है। खेत में बबूल समेत विभिन्न किस्मों के 15 से 20 फीट ऊंचे हरे पेड़ लगे हैं।
वह लोग वर्तमान में हमीरपुर जिले में रहते हैं। आरोप लगाया कि दो दिन पहले ग्राम प्रधान ने बिना अनुमति 50 से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए।
कहा कि यूपी वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एक पेड़ काटने के पहले 10 पेड़ लगाने का शपथ पत्र देने व वन विभाग में जमानत राशि के तौर पर दो हजार रुपये प्रति पेड़ भी जमा करना होता है। बावजूद इसके प्रधान ने मनमाने तरीके से वृक्षों की कटान करा दी।
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उन्होंने कहा कि इससे उसे लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। उधर, प्रधान कैलाश नारायण गुप्ता का कहना है कि जमीन किसकी थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
सड़क बनवाने के लिए पेड़ कटवाए गए हैं। परमिशन लेने के सवाल पर बताया कि उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। वहीं, डीएफओ का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं ब्लॉक कबरई की ग्राम पंचायत परसाहा में वन विभाग से अनुमति लिए बगैर ही प्रधान ने 50 से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए। किसान ने इसकी शिकायत डीएम और डीएफओ से की ।
परसाहा निवासी रानी त्रिपाठी के बेटे नीतेंद्र ने डीएम मृदुल चौधरी व डीएफओ नरेंद्र सिंह सेंगर को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत परसाहा में उनकी करीब साढ़े 17 बीघा कृषि भूमि है। खेत में बबूल समेत विभिन्न किस्मों के 15 से 20 फीट ऊंचे हरे पेड़ लगे हैं।
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वह लोग वर्तमान में हमीरपुर जिले में रहते हैं। आरोप लगाया कि दो दिन पहले ग्राम प्रधान ने बिना अनुमति 50 से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए।
कहा कि यूपी वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एक पेड़ काटने के पहले 10 पेड़ लगाने का शपथ पत्र देने व वन विभाग में जमानत राशि के तौर पर दो हजार रुपये प्रति पेड़ भी जमा करना होता है। बावजूद इसके प्रधान ने मनमाने तरीके से वृक्षों की कटान करा दी।
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उन्होंने कहा कि इससे उसे लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। उधर, प्रधान कैलाश नारायण गुप्ता का कहना है कि जमीन किसकी थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
सड़क बनवाने के लिए पेड़ कटवाए गए हैं। परमिशन लेने के सवाल पर बताया कि उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। वहीं, डीएफओ का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।