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Mahoba News: विवाह सम्मेलन में कम उम्र का दूल्हा देख पुलिस ने रुकवाई शादी
Tue, 19 Nov 2024 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Tue, 19 Nov 2024 12:07 AM IST
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श्रीनगर (महोबा)। कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर में चल रहे सर्वजातीय सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में उस समय अफरातफरी मच गई। जब पुलिस, चाइल्डलाइन व मानव तस्कर निरोधक इकाई ने मौके पर पहुंचकर एक शादी रुकवा दी।
जांच में दूल्हे की उम्र आठ माह कम होने पर दोनों पक्षों को थाने लाया गया। सहमति बनी कि दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने पर विवाह किया जाएगा। कस्बे के प्राचीन मंदिर में सोमवार को सर्वजातीय कन्या विवाह सम्मेलन चल रहा था।
इसमें 12 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा था। किसी बात को लेकर एक दूल्हे के फूफा ने चाइल्ड हेल्प लाइन टीम से शिकायत कर दी कि दूल्हे की उम्र कम है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष श्रीनगर शिवपाल सिंह, मानव तस्कर निरोधक इकाई और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम मौके पर पहुंच गई।
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पुलिस शादी रुकवाकर वर और वधू पक्ष को थाने ले गई। जहां दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों की जांच की गई। इसमें दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने में आठ माह कम पाई गई। इस पर टीम ने विवाह निरस्त करा दिया।
बाद में दोनों पक्षों की सहमति पर तय हुआ कि दूल्हे की उम्र 21 साल होने पर विवाह किया जाएगा। इसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए। थानाध्यक्ष का कहना है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाह निरस्त कराया गया।
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जांच में दूल्हे की उम्र आठ माह कम होने पर दोनों पक्षों को थाने लाया गया। सहमति बनी कि दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने पर विवाह किया जाएगा। कस्बे के प्राचीन मंदिर में सोमवार को सर्वजातीय कन्या विवाह सम्मेलन चल रहा था।
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इसमें 12 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा था। किसी बात को लेकर एक दूल्हे के फूफा ने चाइल्ड हेल्प लाइन टीम से शिकायत कर दी कि दूल्हे की उम्र कम है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष श्रीनगर शिवपाल सिंह, मानव तस्कर निरोधक इकाई और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम मौके पर पहुंच गई।
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पुलिस शादी रुकवाकर वर और वधू पक्ष को थाने ले गई। जहां दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों की जांच की गई। इसमें दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने में आठ माह कम पाई गई। इस पर टीम ने विवाह निरस्त करा दिया।
बाद में दोनों पक्षों की सहमति पर तय हुआ कि दूल्हे की उम्र 21 साल होने पर विवाह किया जाएगा। इसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए। थानाध्यक्ष का कहना है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाह निरस्त कराया गया।