फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   New registered dealer must return every month

नए पंजीकृत व्यापारी को हर माह देना होगा रिटर्न

Thu, 19 Feb 2015 11:07 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/ अमर उजाला, महोबा Updated Thu, 19 Feb 2015 11:07 PM IST
विज्ञापन

असिस्टेंट कमिश्नर राजीव पांडेय ने कहा कि  ई-गर्वनेंस को और अधिक प्रभावी ढंग से विभागों के कामकाज में जोड़कर आम व्यापारी को लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले में वैट अधिनियम  के सभी कार्य जिले में आनलाइन कर दिए गए हैं। अब व्यापारी को नोटिस भी आनलाइन ही जारी होगी। साथ ही 25 लाख रुपए तक के कारोबार पर व्यापारी को कर निर्धारण नहीं कराना पड़ेगा।

विज्ञापन


जिले के वाणिज्यकर कार्यालय में आयोजित वैट सरलीकरण योजना की बैठक में असिस्टेंट कमिश्नर व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाणिज्यकर आयुक्त मृत्युंजय नारायण द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में वर्ष 2011-12 के वैट अधिनियम के तहत कर निर्धारण की अंतिम तिथि 31 मार्च नियत कर दी है।
विज्ञापन


इससे पहले जिले के सभी व्यापारियों को कर निर्धारण की कार्रवाई करानी होगी। ताकि उनके खिलाफ एक पक्षीय पेनाल्टी कर निर्धारण न हो सकें। नए नियमों की जानकारी व्यापारियों को देते हुए उन्होंने बताया कि अब जो भी नए व्यापारी एक अप्रैल 2014 से पंजीकृत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्हें हर माह पहले वर्ष रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। वाणिज्यकर आयुक्त ने प्रदेश में 31 जनवरी तक कुल किए गए कारोबार पर वैट की राशि जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी नियत की गई है। इसके बाद ब्याज के रूप में अर्थदंड देना होगा।

डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि वैट की नई सरलीकृत नीति में व्यापारियों को नया तोहफा शासन ने दिया है। ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनका कारोबार वर्ष भर में 25 लाख तक ही है। उन्हें रिटर्न दाखिल करने के  बाद किसी भी प्रकार के कर निर्धारण की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। वे स्वत: ही स्वकर निर्धारण की परिधि में आ जाएंगे। उन पर कोई नोटिस विभाग जारी नहीं करेगा।


उन्होंने बताया कि 700 से अधिक ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिले में हैं, जो काम नहीं कर रहे उन्हें पिछले वर्षो के आंकडे़ देखकर चिह्नित कर पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed