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Mahoba News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सुनाई सजा
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महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी मुकेश अनुरागी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि सात सितंबर 2021 की रात वह पत्नी का इलाज कराने डॉक्टर के यहां गया था। घर पर 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। दामाद के गांव का मुकेश अनुरागी उसकी बेटी से फोन पर बात करता था। एक-दो बार वह घर भी आया था। रात में मुकेश ने बेटी को शादी का झांसा देकर गांव के बाहर बुलाया और अपने साथ ले गया। 11 सितंबर को बेटी ने उसे फोन किया कि वह राठ में है।
जब वह राठ पहुंचा तो बेटी बस स्टैंड के पास मौजूद मिली। उसे वह घर लाया और जानकारी ली। बेटी ने बताया कि मुकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुकेश शादीशुदा है। इस बात का पता चलने पर वह उसके पास से भागकर आ गई। कोतवाली कुलपहाड़ में प्राथमिकी दर्ज की थी और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि सात सितंबर 2021 की रात वह पत्नी का इलाज कराने डॉक्टर के यहां गया था। घर पर 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। दामाद के गांव का मुकेश अनुरागी उसकी बेटी से फोन पर बात करता था। एक-दो बार वह घर भी आया था। रात में मुकेश ने बेटी को शादी का झांसा देकर गांव के बाहर बुलाया और अपने साथ ले गया। 11 सितंबर को बेटी ने उसे फोन किया कि वह राठ में है।
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जब वह राठ पहुंचा तो बेटी बस स्टैंड के पास मौजूद मिली। उसे वह घर लाया और जानकारी ली। बेटी ने बताया कि मुकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुकेश शादीशुदा है। इस बात का पता चलने पर वह उसके पास से भागकर आ गई। कोतवाली कुलपहाड़ में प्राथमिकी दर्ज की थी और विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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