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महोबा : कुल्हाड़ी से हमला करने पर दोषी को दो वर्ष की कैद

Wed, 12 Oct 2022 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 11:48 PM IST
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Mahoba: Two years imprisonment for assault with ax
महोबा। घर दरवाजे बैठे ग्रामीण पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले को अदालत ने दोषसिद्ध होने पर दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया गया है।
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कोतवाली चरखारी के महाराजपुरा गांव निवासी परमलाल 27 सितंबर 2012 को घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव का मंगल यादव वहां आ गया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर मंगल ने परमलाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। जिससे उसके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई थी। बाद में आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चला गया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने बुधवार को सुनवाई करते हुए साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पालीवाल ने बताया कि अभियुक्त को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को जेल भेजा गया है।
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