महोबा। खेत की मेड़ पर कब्जे के विवाद में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कस्बा चरखारी निवासी लोकनाथ पटेल 18 अगस्त 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे अपने पुत्र अरविंद के साथ घर के सामने चबूतरे की नाप कर रहे थे। तभी नाप को लेकर पड़ोसी साधुराम से विवाद हो गया। साधुराम के साथ उसका पुत्र लक्ष्मी उर्फ बंटे व मूलचंद्र उर्फ मुल्लू वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। जब लोकनाथ ने चबूतरे की मेड़ उसकी होने की बात कही तो साधुराम ने अपने पुत्रों के साथ लोकनाथ व उसके पुत्र अरविंद पर लाठी-डंडें व कुल्हाड़ी से हमलाकर दिया। गंभीर हालत में पिता-पुत्र को अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतक लोकनाथ की पत्नी सुमन देवी ने तीनों आरोपियों के मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुुमार राय ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साधुराम, लक्ष्मी व मूलचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 40 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
महोबा। खेत की मेड़ पर कब्जे के विवाद में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कस्बा चरखारी निवासी लोकनाथ पटेल 18 अगस्त 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे अपने पुत्र अरविंद के साथ घर के सामने चबूतरे की नाप कर रहे थे। तभी नाप को लेकर पड़ोसी साधुराम से विवाद हो गया। साधुराम के साथ उसका पुत्र लक्ष्मी उर्फ बंटे व मूलचंद्र उर्फ मुल्लू वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे। जब लोकनाथ ने चबूतरे की मेड़ उसकी होने की बात कही तो साधुराम ने अपने पुत्रों के साथ लोकनाथ व उसके पुत्र अरविंद पर लाठी-डंडें व कुल्हाड़ी से हमलाकर दिया। गंभीर हालत में पिता-पुत्र को अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतक लोकनाथ की पत्नी सुमन देवी ने तीनों आरोपियों के मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुुमार राय ने मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साधुराम, लक्ष्मी व मूलचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 40 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।