फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   kisori se chedchhad ke dosi ko saza

Mahoba News: किशोरी से छेड़खानी में अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास

Sun, 22 Jan 2023 05:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jan 2023 05:00 AM IST
विज्ञापन
kisori se chedchhad ke dosi ko saza
महोबा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के दो साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दोषी को चार वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

थाना कबरई के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28 मई 2020 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर थी। तभी गांव का ही नवल शर्मा रात के समय घर में घुस आया और किशोरी के धोखे उसकी पत्नी को सोते समय पकड़ लिया। लोकलाज के भय से मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इसके बाद वह पुत्री को बहन के घर भेज आया। सात जून 2020 को नवल शर्मा ने बहन के घर में घुसकर उसकी पुत्री से छेड़खानी की और खींचकर गाड़ी में बैठाने लगा। शोर मचाने पर आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग निकला। घटना के दिन ही थाना कबरई में छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त नवल शर्मा को चार वर्ष के कारावास की सजा सुना गई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed