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जानलेवा हमले में दोषी को चार वर्ष की सजा

Fri, 11 Nov 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Nov 2022 11:51 PM IST
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jaanlewa hamle ke doshiyo ko saza
महोबा। जानलेवा हमले के करीब दस वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषसिद्घ होने पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी को चार वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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कोतवाली कुलपहाड़ के चुरारी गांव निवासी भगत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 नवंबर 2012 की रात करीब साढ़े आठ बजे वह प्राइमरी पाठशाला के पास स्थित दुकान पर सामान लेने गया था। जहां गांव का ही विपिन राजपूत तमंचा लिए खड़ा था। उसके पास से निकलने पर गाली-गलौज करने लगा।
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विरोध करने पर विपिन ने तमंचे से फायर कर दिया। जांघ में गोली लगने से वह घायल हो गया। जांघ को चीरती हुई गोली पास में खड़े धर्मेंद्र के पैर में लगी। इसके बाद आरोपी पुलिस से शिकायत करने पर धमकी देते हुए भाग निकला। भगत सिंह की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्घ पाए जाने पर अभियुक्त भूपेंद्र राजपूत को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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